किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति को लेकर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे ने स्पष्ट किया कि समिति का काम रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं। इसलिए समिति पर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए।